सामान्यता दंड न्यायालय में एक जन अभियोग तैयारी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होता है ,जो मुकदमे की पैरवी करता है परंतु कुछ परिस्थितियों में शिकायतकर्ता होने के नाते आप स्वयं भी बिना किसी वकील की सहायता के अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं | इस तरह आपको अपने लिए कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं मुकदमे की सुनवाई करने वाला पीठासीन मजिस्ट्रेट आपको मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति दे सकता है|
Court |
यदि आप अपने लिए किसी वकील को नियुक्त करते हैं और उसे न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निर्देश देते हैं तभी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सहायक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उस मुकदमे की पैरवी करता है और आपका वकील पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सहायक सहायक के तौर पर कार्य करता है मामले में गवाही समाप्त हो जाने के बाद (सी.आर.पीसी )की धारा- 302 में न्यायालय चाहे तो आपके वकीलको लिखित बहस दाखिल करने की अनुमति दे सकता है|
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