आज के इस पोस्ट में हमलोग बात करेंगे कि आप गन का लाइसेंस पैसे बनवा सकते हैं इंडिया में। यदि आप इंडिया में गन का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप तीन तरह के गन का लाइसेंस ले सकते हैं।
(1) Hand Gun
(2) Short Gun
(3) Sporting Gun
एक व्यक्ति को अधिकतम तीन गन का लाइसेंस मिल सकता है । उदाहरण के लिए यदि आप तीन गन लेना चाहते हैं तो आप एक Hand Gun और एक शॉट गन ले सकते हैं या फिर तीनों गन एक-एक ले सकते हैं।
Documents Recruitment
(1) Identi Proof:- Identi Proof के तौर पर आधार कार्ड को आवश्यक किया गया है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोर्ट से शपथ-पत्र बनाकर इसके साथ कोई दूसरा Proof भी दे सकते है।
(2) Residence Proof:- Residence Proof के तौर पर आप आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, गैस का बिल, बिजली का बिल , निवास प्रमाण पत्र दे सकते है।
(3) D.O.B Proof:- D.O.B Proof के तौर पर आप स्कूल या काॅलेज का प्रणाम पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते है।
(4) Photo:- आपको चार पासपोर्ट साइज़ का फोटो देना होगा जिसका Background उजला हो।
(5) Medical Fitness Certificate:- आप जो गन के लिए आवेदन करेंगे उसमें एक आवेदन S-3 है जो आपको कोई रजिस्टर डाँक्टर से साइन और मोहर करवाना होगा ।
(6) N.O.C :- यदि आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे है तो आपको अपना विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
(7) Declaration Form:- आप जो गन के लिए आवेदन करेंगे उसमें एक आवेदन S-2 है जो आपको भरना होगा।
(8) Form A-1:- इस फार्म में आपको अपना पुरा बेसिक जानकारी देना होगा जैसे नाम, पता, जन्म दिन । इसके अलावा आप Form A-1 में ये भी भरना होगा कि आप गन का लाइसेंस क्यो लेना चाहते हैं यहाँ आपको संतोषजनक कारण बताना होगा क्योंकि 95% आवेदन फार्म को इसी के कारण अस्वीकृत किया जाता है।
कहाँ जमा करें आवेदन
आपको Form A-1 भरकर इसके साथ सभी कागजात को लगाकर अपने जिला में एसपी के ऑफिस में या डिस्टिक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करना होगा यह दोनों जगह में आप कहीं भी जमा कर सकते हैं जहां इस फॉर्म को जमा करने का व्यवस्था दिया गया है। इसके बाद कलेक्टर साहब आपके फॉर्म को चेक करेंगे । यदि सब सही पाया गया तो इसके बाद आपका फार्म आपके नजदीकी थाना को भेज दिया जाएगा आप का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए । यदि आपका सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड सही पाया जाता है तो आपका फाइल लाइसेंस अथॉरिटी को फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा । उसके बाद लाइसेंस अथाॅरिटी आपकी सभी कागजात की जांच करेगी उसके बाद यदि यह पाया जाता है कि आपको लाइसेंस देना जनहित में नहीं है तो आपका फाइल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यदि आपका फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप Arm's ACT 1959 Section 18 के तहत अपील भी कर सकते हैं। यदि आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो लाइसेंस का एक फोटो कॉपी और पेन कार्ड का एक फोटो कॉपी के साथ आप कोई भी Arm's Office से Arm's खरीद सकते हैं । Arm's खरीदने के बाद Arm's नम्बर को आपका लाइसेंस पर दे दिया जाएगा ।
More Details play The Video
Arm's Value
Arm's खरीदने के लिए कितना रुपया लगता है इसका जानकारी आपको अपना स्टेट पुलिस का वेबसाइट पर देखना होगा या आप किसी नजदीकी Arm's Office से भी संपर्क कर सकते है, क्योंकि सभी राज्य में इसका कीमत अलग-अलग रखा गया है।
Arm's Licence Validity
जिस दिन आप का लाइसेंस जारी किया गया है उस दिन से 3 साल बाद आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा नहीं तो इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और आपका कौन सीज कर दिया जाएगा।
0 Comments