कोर्ट में शिकायत से पहले जानें
यदि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा 30 दिन की समयसीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने पर असफल रहा हो तो इस परिस्थिति में आप प्रथम अपील कर सकते हैं । प्रथम अपील उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करना होगा । पद के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है ।वह आवेदन स्वीकार करने आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदाई होता है।
प्रथम अपील कहाँ और कैसे करें
प्रथम अपील का आवेदन सादे कागज पर खुद से लिखकर कर सकते हैं या टाइप भी करवा सकते हैं। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए । आवेदन में इस प्रकार लिखेंगे की
आप से निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 91(1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें ।सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें , साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दें
इसके बाद आप नीचे अपना नाम पता लिखेंगे। इसके बाद आवेदन की प्राप्ति फोटो कॉपी जो आरटीआई आप ने लगाए थे उसका और आवेदन शुल्क की रसीद की फोटो कॉपी साथ ही आपने जो आरटीआई भेजे थे उसका प्राप्ति रसीद इस आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब गलत हो या आवेदन से संबंधित नहीं हो तो इसका भी एक फोटो कॉपी इस आवेदन के साथ सबमिट करेंगे । ये आवेदन आप प्रथम लोक सूचना अधिकारी का कार्यालय में उपस्थित होकर हाथों-हाथ दे सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आवेदन पोस्ट ऑफिस से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें । कूरियर सेवा का उपयोग नहीं करें। दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने जमा करने की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें और इसे संभाल कर रखें।
प्रथम अपील का जवाब कब मिलेगा
प्रथम अपील का सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए परंतु अपवाद स्वरूप इसमें 45 दिनों का समय लग सकता है । निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होता है ।
प्रथम अपील का जवाब नहीं मिले तो क्या करें
प्रथम अपील करने के बाद भी यदि आपकी सूचना मांगे जाने से संबंधित कार्रवाई नहीं होता है, वैसे इसका संभावना बहुत कम होता है तो द्वितीय अपील, प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग के पास दायर कर सकते हैं ।केंद्र सरकार के विभागों के विरुद्ध आपकी सहायता के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के लिए राज्य सूचना आयोग।
द्वितीय अपील कहाॅ करें
द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है। द्वितीय अपील के लिए आपको कोई फीस का भुगतान नहीं करना पड़ता है। द्वितीय अपील के लिए कोई प्रारूप नहीं है लेकिन कुछ राज्य सरकार ने इसके लिए प्रारूप भी निर्धारित किए हैं ।
द्वितीय अपील कैसे लिखें
आप एक सादा कागज पर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को संबोधित करते हुए आवेदन तैयार करेंगे । द्वितीय अपील दायर करने से पहले अपीलीय नियम ध्यान पूर्वक पढ़ ले क्योंकि द्वितीय अपील को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, यदि आप अपीलीय नियमों को पूरा नहीं करें तो । वैसे द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम ऑप्शन होता है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास विकल्प है ।
द्वितीय अपील का जवाब नहीं मिला क्या करें
अगर आप स्वयं ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप अपनी किसी अपील या शिकायत पर सूचना आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट या दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं । हालांकि सूचना का अधिकार विशिष्ट रूप से अधिनियम के तहत अदालतों में मुकदमा , आवेदन या कार्रवाई करने पर रोक लगाता है । लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सूचना का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार को प्रभाव में लाता है।
कोर्ट में शिकायत कैसे दर्ज करें
संविधान के अनुसार हाईकोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के किसी फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में आपको हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है।
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