भारत में बच्चे गोद लेने के लिए ये है जरूरी शर्तें


भारत में बच्चा गोद लेना काफी आसान है। अब कोई भी दंपत्ति जिसे संतान नहीं है, वह आसानी से बच्चे को गोद ले सकता है। कोई भी पति-पत्नी अब अपने पसंदीदा बच्चे को गोद लेने से पहले उसे देख सकता है उसके बाद वह चुनाव कर सकता है कि उसे कौन बच्चे को गोद लेना है। उसके बाद वह बच्चे को गोद ले सकता है। आज की इस पोस्ट में हम लोग बच्चे को गोद लेने का पूरा कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे। यदि आप किसी इलीगल तरीके से या अवैध तरीके से बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको जेल का भी हवा खाना पड़ सकता है ।इसलिए भारत में जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के द्वारा बच्चे को गोद लिया जा सकता है। भारत में कोई विदेशी नागरिक भी बच्चे को गोद ले सकते हैं।





बच्चे गोद कहाँ से लें


बच्चे गोद लेने के लिए भारत में वैसे तो कई संस्थाएं हैं, लेकिन आपने कारा का नाम सुना होगा। यह भारत सरकार का मात्र एक ऐसा संस्था है जो पूरे देश और विदेश में बच्चे को गोद देने का पूरा कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करता है। यदि आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आप कारा का वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन करें , इस रजिस्ट्रेशन में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपको सबमिट करना होगा लेकिन उस दस्तावेज के बारे में हमलोग इसी पोस्ट के आगे बात कर लेंगे। यदि आप कोई दूसरा संस्था से बच्चे गोद लेते हैं तो फिर आप कोर्ट और कानूनी झंझट में फंस सकते हैं , और आपको जेल का भी हवा खाना पड़ सकता है, इसलिए यदि आप बच्चे कानूनी तौर पर गोद लेना चाहते हैं , और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आप कारा से ही बच्चे को गोद लें। कारा से बच्चे गोद लेने का पूरा कानूनी प्रक्रिया हमलोग आगे इसी पोस्ट में जानेगें।









कारा क्या है 


कारा को शाॅट में CARA लिखते हैं। इसका पुरा नाम इंग्लिश में Central Adoption Resource Authority है। यह संस्था भारत सरकार के नियंत्रण और रखरखाव से संचालित हो रहा है। ये संस्था का मुख्य कार्य बच्चे को गोद देने के लिये पुरी कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने की जिम्मेदारी है।  कोई भी व्यक्ति जो बच्चे गोद लेने के इच्छुक हैं वो सीधे इस संस्था से संपर्क कर सकता है। इस संस्था का पुरा पता व संपर्क नम्बर निचे दिया गया है। आप इस पते पर सिधे कारा का कार्यालय जाकर बच्चे गोद लेने का पुरा कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है और बच्चे गोद ले सकते है।


Central Adoption Resource Authority,




Ministry of Women & Child Development, 

West Block 8, Wing 2, 

1st Floor, R.K. Puram, 

New Delhi-110066 (India)



Telephone Numbers:+91-11-26180194 

E-mail : carahdesk.wcd@nic.in



यदि आप बच्चे गोद लेने से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो कारा का नम्बर पर काॅल करके बात कर सकते हैं।  निचे बच्चे को गोद लेने से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क नम्बर दिया गया है।


For adoption queries:




Toll-Free No: 1800 11 1311 /011-26760471/011-26760472/011-26760473

Available between 9:00AM to 5:30PM in all working days(Mon-Fri)









कौन ले सकता है बच्चे को गोद




कोई भी दंपत्ति या पति-पत्नी जिसे अपना संतान नहीं है वह कोई भी बच्चा चाहे लड़का या लड़की गोद ले सकता है। यदि कोई पुरुष जिसे संतान नहीं है वह सिर्फ लड़का को ही गोद ले सकता है। कोई महिला जो विधवा है या शादीशुदा है और उसे शादी किए हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है और उसे कोई संतान नहीं हुआ है तो उस महिला को सिर्फ लड़की को गोद दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई महिला कोई लड़की को गोद लेता है तो उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना जरूरी होता है। यदि किसी कारणवश महिला का देहांत हो जाये तो उस बच्चे का रख-रखाव/देखभाल किसके ऊपर जाएगा यह बात का उल्लेख करना पड़ता है।









बच्चे गोद लेने के लिए आय जरूरी 




बच्चे को गोद लेने के लिए आपका आय काफी जरूरी है। यदि आप  बेरोजगार हैं तो फिर आपको बच्चे गोद लेने में काफी परेशानी हो सकता है, और आपको बच्चे गोद नहीं दिया जाएगा। यदि आप कम से कम ₹100 प्रतिदिन कमा रहे हैं तभी आपको बच्चे को गोद दिया जाएगा। आपका आय व्यय का कागजात भी दिखाना होगा कि आप कितने मासिक और कितने सालाना कमाई कर रहे हैं। यदि आप कमाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बच्चे गोद नहीं दिया जा सकता है।









बच्चे गोद लेने के लिए उम्र सीमा 


बच्चे गोद लेने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। यदि आप शादीशुदाहैं तो आपका उम्र कम से कम 45 साल है तो आप चार साल तक के बच्चे को गोद ले सकते है। और पति पत्नी का संयुक्त उम्र अधिकतम 90 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आप निचो देख सकते हैं टेबल में। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 18 साल का बच्चे को ही गोद ले सकता है।  इससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

















बच्चे गोद लेने के लिए कागजात 


(1) यदि आप शादीशुदा हैं तो दोनों जोड़ी का एक साथ का फोटोग्राफ जो हाल का खिचा होना चाहिए।

(2) PAN कार्ड।  यदि आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपको पेन कार्ड बनवाना होगा।  बिना पेन कार्ड का आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं।

(3) उम्र का प्रमाण पत्र। उम्र में आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते है या स्कूल का कोई प्रमाण पत्र दे सकते है जिसमें आपका जन्म तिथि का उल्लेख किया हुआ है।

(4) आय प्रमाण पत्र।

(5) कमाई से संबंधित कागजात जिससे ये साबित हो सके की आप बेरोजगार नहीं है।

(6) मेडिकल फिटनेंस सर्टिफिकेट।  यदि आप कोई जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको बच्चे गोद नहीं दिया जाएगा।

(7) शादी का सबूत।  यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको शादी से संबंधित कागजात भी देना होगा जैसे शादी का सर्टिफिकेट। (8) तलाक का डिग्री। यदि आप शादी किए और आपका तलाक हो गया है तो आपको तलाक का डिग्री देना होगा। यदि तलाक नहीं हुआ है तो नहीं देना होगा।

(9) रिशतेदारों का मंजूरी।  आपको कोई दो रिशतेदारों से यह बात लिखाना होगा कि आप बच्चे गोद लेने के योग्य है।

(10) बच्चे का सहमति।  यदि आपको 5 साल या इससे अधिक उम्र का बच्चा है तो उसका सहमति होना अनिवार्य है।


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नोट:- भारत में अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता का शक्त जरूरी है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे अनाथ बच्चे को माता पिता मिल सके।



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