भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानून मान्य है। यानी कि आप बिना शादी किए कोई भी औरत या लड़की के साथ रह सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप रह रहे हैं उसका उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। और आपका भी उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। आपलोग एक साथ रह सकते हैं, एक रूम में रह सकते हैं, एक छत के नीचे रह सकते हैं, एक साथ सो भी सकते हैं। भविष्य में आपके ऊपर कोई कानूनी परेशानी नहीं होगा।
लिव इन रिलेशनशिप क्या है
दो कपल्स जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो चुका है वह दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकता है, शारीरिक संबंध भी बना सकता है, और इस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी भविष्य में भी नहीं होगा। यदि आप लोग 5 से 10 साल भी एक साथ रहते हैं फिर भी आपलोग एक दूसरे को कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं, बिना कोई कानून का मदद लिए। यानी कि आप दोनों आजाद है जब भी चाहे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। यहां पर कोई भी कपल्स एक दूसरे को शादी करने का दबाव नहीं दे सकता।
बच्चे पैदा होगा तो अधिकार
यदि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं और काफी लंबे समय तक रहे हैं। इसमें यदि आपलोग को बच्चे पैदा हो जाता है तो उस बच्चे का भी आपका प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। कानूनी तौर पर कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता है। यदि आपका बच्चा लड़का हो या लड़की हो फिर भी उस बच्चे का आपका प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 के तहत। आपको कानूनी तौर पर यह अधिकार उस बच्चे को देना होगा। यानी कि आपके पास जितना प्रॉपर्टी है उस बच्चे का जो हक बनता है कानूनी तौर पर वह हक आपको देना होगा।
घरेलू हिंसा
यदि आपलोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इस परिस्थिति में जो महिला के साथ आप रह रहे हैं उस महिला को यह अधिकार है कि वह आपके ऊपर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर सकती है। यदि आप उसके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करते हैं तो फिर वह आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ यदि आप लंबे समय तक कोई महिला के साथ रहते हैं ऐसी परिस्थिति में उसको यह भी अधिकार है कि आपसे वह मेंटेनेंस क्लेम करके मेंटनेंस प्राप्त कर सकती है। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा और कानूनी तौर पर आपको मेंटनेंस देना होगा।
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