लोक शिकायत निवारण से शिकायत वापस कैसें करें

आजके इस पोस्ट में हमलोग बात करेगें कि लोक शिकायत निवारण से शिकायत वापस या कैंसिल कैसे किया जाएगा। आपको बता दे कि लोक शिकायत निवारण में कुल तीन तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहला हैं कि आप ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण के वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा हैं कि आप काॅल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप सीधे लोक शिकायत निवारण के कार्यालय पर उपस्थित होने शिकायत पत्र भरकर शिकायत दर्ज कर सकते है।

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लोक शिकायत निवारण

ऑनलाइन शिकायत वापस लेने का नियम

यदी आप उपयुक्त किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज किये है तो आप अपना शिकायत जब चाहे वापस ले सकते हैं। एक बार शिकायत वापस लेने के बाद उस शिकायत पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगा। आपको बता दे यदी कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध लोक शिकायत निवारण में शिकायत दर्ज किया है तो उस शिकायत को आप वापस नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति लोक शिकायत निवारण में शिकायत दर्ज किया है सिर्फ वही शिकायत वापस ले सकता हैं। आपको बता दे कि लोक शिकायत निवारण में ऑनलाइन शिकायत वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको ऑफलाइन ही शिकायत वापस लेना होगा।

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ऑफलाइन शिकायत वापस लेने का नियम

लोक शिकायत निवारण से शिकायत वापस करने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपका शिकायत पर कार्रवाई किस जगह होगा। अमूमन जहाँ लोक शिकायत निवारण का कार्यालय होता है वही पर शिकायत का कार्रवाई भी होता हैं। एक जिला में लोक शिकायत निवारण का कार्यालय एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। आपको सही से पहले यह जानकारी लेना होगा कि आपका शिकायत पर कार्रवाई किस जगह होगा। इसके लिये आप लोक शिकायत निवारण में जो शिकायत दर्ज किये है उसका पावती रशीद के साथ अपने ज़िला में कोई भी लोक शिकायत निवारण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यदी आपने मोबाइल फोन से शिकायत दर्ज किये है और आपके पास कोई पावती रशीद नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में आप लोक शिकायत निवारण के वेबसाइट पर जाकर इसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद जहाँ आपका शिकायत का सुनवाई होगा उस कार्यालय में उपस्थित होकर आपको एक आवेदन देना होगा शिकायत वापस से संबंधित साथ ही आप शिकायत वापस क्यों ले रहे हैं इसका भी तार्किक कारण अस्पष्ट करना होगा इसके बाद आपका शिकायत वापस हो जाएगा।

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