आजके इस पोस्ट में हमलोगों बात करेगें कि जमा प्रॉपर्टी से सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम कैसे करें? जमा प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा अपने नाम करने के बाद आपका नाम से लगान रशीद भी निर्गत होगा और आप जब चाहे उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। या आप किसी व्यक्ति के नाम वसीयत भी कर सकते हैं। जमा प्रॉपर्टी का परिवारिक बंटवारा कैसे किया जाएगा इसके बारे में हमलोग पहले का पोस्ट में चर्चा कर चुके हैं। यदी आप 3-4 भाई बहन हैं और आपको उस प्रॉपर्टी के बंटवारा में कोई सहयोग नहीं कर रहा हैं फिर भी आप अपना हिस्सा जमा प्रॉपर्टी से अपने नाम करवा सकते हैं। (यह भी पढें:- जमीन का कैैवाला निकाले)
जमा प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा कैसे लें
जमा प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा निकालने का सबसे आसान तरीका है अंचलाधिकारी के कार्यालय से परिवारिक बंटवारा करें। लेकिन परिवारिक बंटवारा में सभी फरिक को अंचलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना सहमति जाहिर करना होता हैं यदी आपका फरिक बंटवारा में आपको सहयोग नहीं करता हैं तो आप सिर्फ़ अपना हिस्सा भी जमा प्रॉपर्टी से निकाल सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले वंशावली तैयार करना होगा। वंशावली तैयार कैसे करें इसके संबंध में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। वंशावली तैयार करने के पश्चात जमीन का कैवाला के साथ आपने सर्किल का कर्मचारी से संपर्क करें जो कर्मचारी लगान रशीद काटता है और उससे संबंधित जमीन का एक डायग्रम तैयार कर लें। ( यह भी पढ़े:- 12 साल कब्जा पर कब्जाधारी होगा मालिक)
अंचलाधिकारी को आवेदन करें
परिवारिक वंशावली और जमीन का केवाला के साथ कर्मचारी के द्वारा जो डायग्राम दिया गया है ये सभी के साथ अंचलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन अंचलाधिकारी महोदय के नाम से तैयार करें। जो आवेदन का विषय होगा पुस्तैनी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा अलग करने के संबंध में। ये आवेदन के साथ सभी कागजात के साथ अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमा करें। इसके बाद अंचलाधिकारी के दिशा निर्देश पर किसी कर्मचारी को आपका जमीन का जाँच पडताल करने के लिए भेजा जाएगा। जमीन का जाँच पडताल करने के क्रम में आपका अन्य फरिक से भी सलाह मशवारा किया जाएगा। सभी का सहमति मिलने के पश्चात आपके नाम से संबंधित जमीन का दाख़िल ख़ारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने नाम से उस जमीन का लगान रशीद निर्गत करा सकते हैं। ( यह भी पढ़े:– माँ का प्रॉपर्टी में बेटा का अधिकार है या नहीं)
परिवारिक बंटवारा का शर्तें
- आप जो जमीन का परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं यदी उस जमीन पर पहले से किसी प्रकार का कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित हैं तो ऐसे परिस्थिति में अंचलाधिकारी के द्वारा आपका आवेदन को ख़ारिज कर दिया जाएगा और आप बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
- जिस जमीन का आप परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं वह जमीन यदि किसी व्यक्ति के नाम से वसीयत किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी आप उस जमीन का परिवारिक बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
- आपजिस जमीन का परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं उस जमीन पर यदि ॠण लिया गया हैं और ॠण का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी आप उस जमीन का बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
- पुस्तैनी प्रॉपर्टी में आप अपना हिस्सा तभी निकाल सकते हैं यदी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके पिताजी के फरिक के बिच हो गया है। ( यह भी पढ़े:- धोखाधड़ी करने पर कानून व सज़ा)
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